NDPS के 2 मामले में 3 आरोपियों को सजा:गांजा तस्करी के दो आरोपियों को 15-15 साल की सजा

Updated on 12-03-2026 12:23 PM
रायपुर, राजधानी रायपुर में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के मामलों में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई है। पहले मामले में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा (NDPS एक्ट) ने गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

वहीं, दूसरे मामले में विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत (NDPS एक्ट) ने नशीली टैबलेट बेचने के एक अन्य आरोपी को 3 साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

कार में गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहे थे, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

पहला मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। इंवेस्टगेशन ऑफिसर दिव्या शर्मा ने बताया कि पुलिस को 30 मई 2021 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि केनाल रोड स्थित श्याम नगर इलाके में एक कार में सवार तीन युवक गांजा लेकर ग्राहक की तलाश कर रहे हैं।

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध कार को रोक लिया। कार में मनीष सिंह, निखिल यादव और जितेंद्र दास सवार थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपियों और वाहन की तलाशी ली।

नशीली टैबलेट बेचने वाले युवक को 3 साल की सजा

इसी तरह एक अन्य मामले में राजधानी की एनडीपीएस कोर्ट ने नशीली टैबलेट बेचने के आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए 3 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) किरण थवाईत की कोर्ट ने सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने बताया कि 16 मार्च 2021 को कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक नशीला पदार्थ लेकर घूम रहा है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 30 अप्रैल 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

नशे के कारोबार पर सख्ती का संदेश

दोनों मामलों में अदालत के फैसलों को नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


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